
1. प्रस्तावना एवं राज्य संदर्भ
उत्तर प्रदेश के शीर्ष राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों, स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों और प्रतिष्ठित चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों—डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (MD), मास्टर ऑफ सर्जरी (MS), पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड (DNB Post MBBS)—की सीटों पर प्रवेश लेने के इच्छुक डॉक्टरों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया का निर्णायक चरण शुरू हो चुका है। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGME UP), लखनऊ द्वारा संचालित ‘यूपी नीट पीजी काउंसलिंग 2026’ के तहत प्रथम चरण (Round 1) की आधिकारिक स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किए जाने और ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग संपन्न होने के बाद अब सीट आवंटन परिणाम (Round 1 Seat Allotment Result) 2 नवंबर 2026 को घोषित किया जा रहा है।
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) द्वारा आयोजित नीट पीजी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और उत्तर प्रदेश राज्य कोटा में पंजीकृत सभी अभ्यर्थी अब आधिकारिक काउंसलिंग पोर्टल UP NEET Portal अथवा विभागीय वेबसाइट DGME Uttar Pradesh पर जाकर अपना प्रोविजनल सीट आवंटन परिणाम और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद चयनित डॉक्टरों को निर्धारित नोडल सेंटरों पर भौतिक रूप से उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रवेश औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
2. UP NEET PG Counselling 2026: एक नज़र में
| विवरण पैरामीटर | आधिकारिक विवरण व मुख्य आंकड़े |
|---|---|
| काउंसलिंग संचालक प्राधिकरण | महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण (DGME), उत्तर प्रदेश |
| प्रवेश परीक्षा | राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा – स्नातकोत्तर (NEET PG 2026) |
| नियामक निकाय | राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission – NMC) |
| संबंधित पाठ्यक्रम | एमडी (MD), एमएस (MS), पीजी डिप्लोमा एवं डीएनबी (DNB) |
| सीटों का दायरा | 50% राज्य कोटा (राजकीय मेडिकल कॉलेज) एवं 100% निजी मेडिकल कॉलेज सीटें |
| राउंड 1 मेरिट लिस्ट घोषणा | 26 अक्टूबर 2026 (आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध) |
| ऑनलाइन चॉइस फिलिंग अवधि | 26 से 30 अक्टूबर 2026 (शाम 05:00 बजे तक) |
| राउंड 1 सीट आवंटन परिणाम तिथि | 02 नवंबर 2026 |
| नोडल सेंटर पर सत्यापन एवं रिपोर्टिंग | 03 से 08 नवंबर 2026 तक |
| आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल्स | नीट पीजी रोल नंबर (Roll No.) एवं एप्लीकेशन नंबर/पासवर्ड |
| आधिकारिक काउंसलिंग पोर्टल | upneet.gov.in एवं dgme.up.gov.in |
3. सीटों का दायरा, सुरक्षा धरोहर राशि एवं शुल्क संरचना
उत्तर प्रदेश में पीजी मेडिकल काउंसलिंग में भाग लेने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मानक इस प्रकार हैं:
- गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क: ऑनलाइन आवेदन के समय सभी अभ्यर्थियों हेतु ₹3,000 का अनिवार्य पंजीकरण शुल्क (Non-refundable Registration Fee)।
- वापसी योग्य सुरक्षा धरोहर राशि (Refundable Security Deposit):
- केवल राजकीय मेडिकल कॉलेजों की सीटों हेतु: ₹30,000 (तीस हजार रुपये)।
- निजी मेडिकल कॉलेजों की सीटों हेतु (अथवा दोनों हेतु): ₹2,00,000 (दो लाख रुपये)।
- निजी डेंटल कॉलेजों (MDS) एवं DNB सीटों हेतु: ₹1,00,000 (एक लाख रुपये)।
- धरोहर राशि का नियम: यदि किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है और वह निर्धारित समय-सीमा में प्रवेश नहीं लेता है, तो उसकी पूरी सुरक्षा धरोहर राशि जब्त (Forfeit) कर ली जाएगी। सीट न मिलने या नियमानुसार सीट छोड़ने पर यह राशि मूल बैंक खाते में वापस कर दी जाती है।
4. upneet.gov.in से राउंड 1 सीट आवंटन परिणाम और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की प्रक्रिया
अभ्यर्थी नीचे दी गई सरल प्रक्रिया का पालन करके अपना सीट आवंटन परिणाम और प्रोविजनल आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं:
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश नीट के आधिकारिक काउंसलिंग पोर्टल upneet.gov.in पर जाएं।
- होमपेज के मुख्य नेविगेशन बार में दिए गए ‘PG Medical Counselling’ अनुभाग पर जाएं या सीधे UP State Counselling Login पर क्लिक करें।
- ‘View Round 1 Seat Allotment Result (MD/MS/Diploma/DNB)’ लिंक पर क्लिक करें।
- आवंटन सूची की आधिकारिक पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी, जिसमें ‘Ctrl + F’ दबाकर अपने रोल नंबर या नाम की जांच करें।
- अपना व्यक्तिगत आवंटन पत्र डाउनलोड करने के लिए ‘Candidate Login’ विंडो में जाएं।
- अपना NEET PG Roll Number और पासवर्ड दर्ज करें।
- स्क्रीन पर प्रदर्शित सुरक्षा कैप्चा कोड भरें और ‘Login’ बटन पर क्लिक करें।
- अपने कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाकर ‘Download Provisional Allotment Order’ पर क्लिक करें।
- आवंटन पत्र का स्पष्ट रंगीन प्रिंटआउट निकाल लें। इस पत्र पर आपको आवंटित मेडिकल कॉलेज, विशेषज्ञता शाखा (Specialty) और आवंटित नोडल सेंटर (Nodal Centre) का स्पष्ट विवरण दर्ज होगा।
5. उत्तर प्रदेश की विशिष्ट ‘नोडल सेंटर’ दस्तावेज़ सत्यापन प्रणाली
अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में मेडिकल पीजी दाखिले के लिए एक त्रि-स्तरीय सुरक्षा और सत्यापन प्रणाली लागू है:
- नोडल केंद्रों का निर्धारण: उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजकीय मेडिकल कॉलेजों—जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) लखनऊ, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल (GSVM) मेडिकल कॉलेज कानपुर, मोतीलाल नेहरू (MLN) मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ और बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर—को नोडल सेंटर बनाया गया है।
- व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य: अभ्यर्थी को सीधे आवंटित कॉलेज जाने से पहले अपने अलॉटमेंट लेटर पर निर्दिष्ट संबंधित नोडल सेंटर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होता है।
- मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं फीस जमा: नोडल सेंटर पर गठित विशेषज्ञ समिति अभ्यर्थी के सभी मूल प्रमाण पत्रों (MBBS डिग्री, इंटर्नशिप, पंजीकरण आदि) की भौतिक जांच करती है और निर्धारित शिक्षण शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा कराकर प्रवेश पर्ची (Admission Slip) जारी करती है। इसके बाद अभ्यर्थी अपने संबंधित आवंटित संस्थान में अंतिम कार्यभार ग्रहण करता है।
6. नोडल सेंटर एवं कॉलेज रिपोर्टिंग चेकलिस्ट: आवश्यक अनिवार्य मूल दस्तावेज
नोडल सेंटर पर सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों (Original Certificates) और उनकी स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के कम से कम 2 सेट के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है:
- नीट पीजी परीक्षा दस्तावेज: एनटीए/एनबीईएमएस द्वारा जारी मूल नीट पीजी 2026 एडमिट कार्ड और आधिकारिक स्कोरकार्ड (Scorecard/Rank Card)।
- यूपी नीट आवंटन आदेश: यूपी नीट पोर्टल से डाउनलोड किया गया सिस्टम-जनरेटेड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर।
- एमबीबीएस शैक्षणिक प्रमाण पत्र: एमबीबीएस प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रोफेशनल (पार्ट-I व II) की मूल अंकतालिकाएं तथा एमबीबीएस उपाधि (Degree) अथवा प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट।
- अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र: मान्यता प्राप्त अस्पताल से 12 महीने की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पूर्ण होने का वैध प्रमाण पत्र।
- चिकित्सा परिषद पंजीकरण (MCI / NMC / SMC Registration): राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अथवा उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल (UPMC) या किसी राज्य मेडिकल काउंसिल द्वारा जारी स्थायी अथवा प्रोविजनल पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र: जन्म तिथि के प्रामाणिक सत्यापन हेतु हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र।
- आरक्षण एवं श्रेणी प्रमाण पत्र: उत्तर प्रदेश शासन के निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध ओबीसी-एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी प्रमाण पत्र (ओबीसी व ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष का होना अनिवार्य)।
- उत्तर प्रदेश अधिवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate): जिन अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश के बाहर से एमबीबीएस किया है लेकिन वे यूपी के मूल निवासी हैं, उनके लिए वैध डोमिसाइल प्रमाण पत्र। (उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस उत्तीर्ण छात्रों हेतु डोमिसाइल अनिवार्य नहीं है)।
- पासपोर्ट आकार के फोटो: कम से कम 8 से 10 हालिया रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (आवेदन पत्र में प्रयुक्त फोटो के समान)।
- सुरक्षा धरोहर एवं शिक्षण शुल्क डीडी: संबंधित प्राधिकारी के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट।
7. अनिवार्य ग्रामीण एवं सरकारी सेवा बॉन्ड (Compulsory Service Bond)
उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमडी/एमएस सीटों पर प्रवेश लेने वाले डॉक्टरों के लिए राज्य सरकार द्वारा सख्त बॉन्ड नीति लागू की गई है:
- दो वर्ष की अनिवार्य सेवा: राजकीय मेडिकल कॉलेजों से पीजी डिग्री (MD/MS) पूरी करने के बाद डॉक्टर को उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों में 2 वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण अथवा सरकारी सेवा देनी होती है।
- बॉन्ड उल्लंघन पर जुर्माना: यदि कोई अभ्यर्थी पीजी पूरा करने के बाद यह सेवा नहीं देना चाहता या बीच में पढ़ाई छोड़ता है, तो उसे ₹40,00,000 (चालीस लाख रुपये) की भारी भरकम बॉन्ड धनराशि राज्य सरकार को चुकानी होगी। प्रवेश के समय नोडल सेंटर पर इसका विधिक शपथ पत्र (Affidavit / Bond Agreement) निष्पादित कराया जाता है।
8. आधिकारिक उपयोगी वेब लिंक्स तालिका
| संस्था / सेवा | आधिकारिक वेब लिंक |
|---|---|
| यूपी नीट पीजी काउंसलिंग आधिकारिक पोर्टल | UP NEET Official Portal |
| चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGME UP) | DGME Uttar Pradesh |
| राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) | National Medical Commission |
| नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज | NBEMS Official Portal |
9. अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: यदि मुझे राउंड 1 में मेरी पसंद का कॉलेज आवंटित नहीं होता है, तो क्या मैं अपग्रेडेशन करा सकता हूं?
उत्तर: हाँ, यदि आपको राउंड 1 में कोई सीट आवंटित होती है और आप नोडल सेंटर पर जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो आप राउंड 2 में बेहतर कॉलेज या मनपसंद विशेषज्ञता पाने के लिए ‘Willingness for Upgradation’ का विकल्प चुन सकते हैं।
प्रश्न 2: क्या यूपी नीट पीजी काउंसलिंग में फ्री-एग्जिट (Free Exit) की सुविधा मिलती है?
उत्तर: राउंड 1 में सीट आवंटित होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक नोडल सेंटर पर रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसका आवंटन निरस्त हो जाता है, लेकिन कुछ विशेष शर्तों के तहत उसकी सुरक्षा धरोहर राशि जब्त होने से बच सकती है। हालांकि, राउंड 2 और उसके बाद के चरणों में नॉन-रिपोर्टिंग पर पूरी सुरक्षा धरोहर राशि जब्त कर ली जाती है।
प्रश्न 3: क्या अन्य राज्यों के छात्र उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए पात्र हैं?
उत्तर: हाँ, उत्तर प्रदेश एक ‘ओपन स्टेट’ (Open State) है। अन्य राज्यों के वे सभी डॉक्टर जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस किया है और नीट पीजी उत्तीर्ण हैं, वे यूपी के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों की 100% सीटों पर बिना किसी डोमिसाइल प्रतिबंध के काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं।
प्रश्न 4: नोडल सेंटर पर ट्यूशन फीस का भुगतान किस माध्यम से करना होता है?
उत्तर: नोडल सेंटर पर प्रथम वर्ष की ट्यूशन फीस केवल राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी ‘डिमांड ड्राफ्ट’ (Demand Draft – DD) के माध्यम से स्वीकार की जाती है, जो महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण (DGME UP) के निर्धारित खाते के पक्ष में देय होना चाहिए।
प्रश्न 5: क्या इन-सर्विस डॉक्टरों (PMHS संवर्ग) को यूपी नीट पीजी में कोई अतिरिक्त लाभ मिलता है?
उत्तर: हाँ, उत्तर प्रदेश प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (PMHS) के अंतर्गत दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम निर्धारित अवधि तक सेवा दे चुके सेवारत डॉक्टरों को सरकार के नियमों के अनुसार नीट पीजी अंकों में अतिरिक्त अधिभार (Weightage Incentive Marks) प्रदान किया जाता है।


























