
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जा रहा है जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है इसके तहत सरकार 50 % रुपया को अनुदान की तहत देता है जिसे सरकार वापस नहीं लेता है
योजना की मुख्य बातें:-
लाभार्थी:-12वी पास,( निवासी बिहार)
• आयु -(18 से 50 वर्ष)
वित्तीय सहायता
° 5 से 10 लाख तक का सहयोग
° 50% सब्सिडी
° 50% ब्याज मुक
उद्देश्य:- युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना
आवेदन प्रक्रिया :-
ऑनलाइन पोर्टल 25 फरवरी 2026
अंतिम तिथि 23 मार्च
आवश्यक दस्तावेज
• आधार कार्ड
•मैट्रिक इंटर का मार्कशीट
• पासबुक
• जाति आवासीय आय
• लाइव फोटो
• ईमेल आईडी
चयन प्रक्रिया:-
•दस्तावेज की जांच
•शैक्षणिक योग्यता (कम से कम 12वीं पास)
•बैंक खाता विवरण
•व्यवसाय का प्रस्ताव
आवेदन कैसे करें :-
•इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन अधिकारी पोर्टल
( Udyam.bihar.gov.in )
पर जाकर करना होता है। का समय-समय पर इसके आवेदन के लिए विंडो खोलती है इसकी जानकारी अखबारों और सरकारी वेबसाइटों पर दी जाती है।
महत्वपूर्ण टिप:-
• इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने पास एक ठोस बिजनेस रिपोर्ट होनी चाहिए आप कौन सा काम शुरू करना चाहते हैं और उसमें कितना खर्चा आएगा।
डिस्क्लेमर : इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी समाचार और सरकारी वेबसाइटों से लेकर एक संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गई है ।
कृपया किसी भी योजना या सरकारी सेवा के आयोजन करने से पहले संबंधित सरकारी वेबसाइट के कार्यालय से जानकारी अवश्य जांच ले ।



















